UP: सौ रुपये के स्टांप पर करोड़ों की प्रापर्टी की पावर आफ अटार्नी कर उसे बेचने के खेल पर अंकुश, अब देना होगा 7 फीसदी शुल्क

100 News Desk
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UP News: 100 रुपये के स्टांप पर करोड़ों की प्रापर्टी की पावर आफ अटार्नी कर उसे बेचने के खेल पर अंकुश लगा दिया गया है। अब सगे संबंधियों को छोड़कर किसी को भी प्रापर्टी बेचने का अधिकार दिया तो रजिस्ट्री के बराबर 7 फीसदी स्टांप शुल्क देय होगा। स्टांप व पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि संपत्ति की देखरेेख के लिए की गई अटार्नी को स्टांप शुल्क से बाहर रखा गया है।

रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि गांव से लेकर शहर तक में जमीन सीधे खरीदने के बजाय उसकी पावर आफ अटार्नी कराकर बेचने का खेल डेवलपर जमकर कर रहे हैं। इससे एक तरफ स्टांप व रजिस्ट्री विभाग को राजस्व नुकसान हो रहा था तो दूसरी तरफ भोलेभाले किसानों और शहर के गरीबों के पास आयकर नोटिसें पहुंच रही थीं।

उन्होंने बताया कि अकेले पश्चिमी यूपी में दो लाख से ज्यादा पावर आफ अटार्नी पकड़ में आईं, जिसकी आड़ में किसानों के साथ धोखा किया गया। किसानों को जमीन का भुगतान किया लेकिन रजिस्ट्री के बजाय उनके साथ पावर आफ अटार्नी की। फिर उस जमीन को टुकड़ों में बेचकर तीन गुना मुनाफा कमाया और रजिस्ट्री सीधे किसान से करा दी। मोटा मुनाफा कागजों में आते ही आयकर विभाग ने किसानों को नोटिसों भेजना शुरू कर दीं, तब मामला खुला।

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