हरदोई: मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी रचना दीक्षित ने बताया है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा गाय पालने के इच्छुक पशुपालकों/कृषकों व अन्य लोगों को जनपद में संचालित निराश्रित गोवंश आश्रयों से अच्छी गाय गोद लेने के साथ ही उनके भरण पोषण के लिये प्रति गाय प्रति माह रुपये 1500 (रुपये एक हजार पाँच सौ) की धनराशि देने का फैसला किया है और मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की गई है।
तथा जनपद में विभिन्न गो आश्रय से लगभग चार हजार से अधिक पशुपालक इस योजना का लाभ ले रहे हैं। पूर्व में 30 रु प्रति पशु के हिसाब से माह में 900 रुपये पशुपालक के खाते में डाले जा रहे थे जिन्हें बढ़ाकर अब 50 रुपये प्रति पशु प्रति दिन के हिसाब से माह में डेढ़ हजार रूपये पशु पालकों के खाते में डाले जायेंगें। यह धनराशि शासन द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे जो पशुपालक के खाते में ट्रान्सफर की जायेगी।
उन्होंने कहा कि जो पशुपालक गो आश्रय से गायों को गौपालन के लिये ले गये है वे अपनी गायों की उचित देखभाल करेगें और सड़को पर नहीं छोड़ेंगे अगर इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आता है तो उक्त पशुपालकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। कोई भी अपने पालतू पशु सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क और चौराहे, किसी के खेत या अन्यन्त्र खुला नहीं छोड़ सकता है।
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत यह कृत्य एक दण्डनीय अपराध है जिसमें जुर्मानेे के साथ ही सजा का प्रावधान है। सभी पशुपालक/ गोसेवक/गौै प्रेमी जन सहभागिता योजना का लाभ ले सकते है इसके लिये उनके पास बैंक खाते की पासबुक और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके लिये वे अपने ब्लाक के पशुचिकित्साधिकारी से सम्पर्क करके फार्म भर सकते है ।
रिपोर्ट – जनार्दन श्रीवास्तव