Hardoi News: आज विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों को नई आपराधिक विधियों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अब नई संहिता के अनुसार धाराएं लगायी जाएंगी। प्रशिक्षकों द्वारा उपस्थित अधिकारियों को नई धाराओं के बारे में बताया।
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि अब हत्या के लिए धारा 302 के बजाय भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 लगायी जाएगी। हत्या के प्रयास के लिए अब धारा 307 के स्थान पर बीएनएस की धारा 109 लगेगी। भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 लागू हो गयी है। सभी अधिकारी गहनता से नई धाराओं को समझ लें।
इस अवसर पुलिस अधीक्षक केशव चन्द्र गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरूरानी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, पर नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी व अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।