नई दिल्ली: सरकार ने परिवहन वाहनों के लिए पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) के जरिए अनिवार्य फिटनेस टेस्ट के लिए लास्ट डेट को बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2024 कर दिया है।केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 12 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें CMVR 1989 के नियम 175 के तहत पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से परिवहन वाहनों के अनिवार्य परीक्षण की तारीख को आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
अब अनिवार्य परीक्षण की तारीख 1 अक्टूबर 2024 अधिसूचित की गई है। साथ ही इस टेस्ट की यह भी अनिवार्यता है कि वाहन का फिटनेस परीक्षण केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (ATS सिस्टम) के जरिए ही किया जाएगा (इस अधिसूचना के प्रकाशन से प्रभावी) जहां ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन नियम 175 के तहत पंजीकृत है और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में चालू हैं।
इससे पहले, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा था कि ATS के माध्यम से भारी माल वाहनों और यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस टेस्टिंग 1 अप्रैल, 2023 से अनिवार्य होगा। हालांकि, मीडियम गुड्स कैरियर, मिड साइज यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के मामले में इस टेस्टिंग आवश्यकता 1 जून, 2024 से अनिवार्य कर दी जाएगी।