Hardoi News: महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

100 News Desk
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हरदोई। आज 16 फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, उ, प्र, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वावधान में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई सुधाकर दुबे की अध्यक्षता में कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय हरदोई के सभागार में किया गया।

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 आयोजित जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम को असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स कॉउंसलर पवन गुप्ता द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम,निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 विषय पर संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अधिनियम के बारे में जानकारी दी।

अपर जिला जज ने सम्बंधित विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में जो महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल कर कार्य करती हैं।यह अधिनियम उन सभी महिलाओं के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न की रोकथाम किस प्रकार की जाएगी इसके बारे में जानकारी दी।

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उन्होंने महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 विषय पर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में /जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित बैंक अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर एल, डी, एम, अरविन्द रंजन आंचलिक प्रबन्धक कुमार प्रशान्त सहित अलग-अलग शाखाओं के वरिष्ठ प्रबन्धक व मुख्य प्रबन्धक तथा कर्मचारीगण आदि मौजूद रहे।

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रिपोर्ट – सईद अहमद

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